

नई दिल्ली। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली भाजपा से निलंबित नुपुर शर्मा को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के खिलाफ सभी प्राथमिकी को एक साथ जोड़ा और सभी मामलों को दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर करने का आदेश दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जांच पूरी होने तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की स्पेशल बेंच ने नुपुर शर्मा मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस आदेश के बाद दर्ज होने वाली किसी भी नई प्राथमिकी को लेकर भी उनका यह निर्देश लागू होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने नुपुर शर्मा को उनकी टिप्पणी को लेकर दर्ज प्राथमिकियों को रद्द कराने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट जाने की अनुमति दी है।
नुपुर शर्मा ने जान को खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका के माध्यम से उन्होंने कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर करने की मांग की थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी प्राथमिकियों को दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर करने का आदेश दिया।